विदेश मंत्रालय (MEA) ने पासपोर्ट नियम, 1980 के नियम 12 में संशोधन करते हुए पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 की अधिसूचना जारी की है। इस ऐतिहासिक फैसले ने भारतीय माता-पिता के लिए बच्चों के पासपोर्ट नवीनीकरण की एक पूरी प्रक्रिया और उससे जुड़ी जटिलताओं को समाप्त कर दिया है।
पहले के नियमों के तहत, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जारी किया जाने वाला साधारण 36-पेज का पासपोर्ट 5 वर्ष की अवधि के लिए या बच्चे के 15 वर्ष की आयु पूरी करने तक (जो भी पहले हो) वैध होता था।
इस नियम के कारण कई परिवारों को असुविधा का सामना करना पड़ता था। उदाहरण के लिए, यदि किसी माता-पिता ने अपने 14 वर्ष के बच्चे का पासपोर्ट बनवाया, तो नियम के अनुसार बच्चा 15 साल का होते ही वह पासपोर्ट अमान्य हो जाता था। इसके परिणामस्वरूप केवल एक वर्ष के भीतर माता-पिता को दोबारा आवेदन, पुलिस सत्यापन और पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) के चक्कर लगाने पड़ते थे।
नया नियम और इसका प्रभाव
अधिसूचित नए प्रावधानों के तहत अब 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जारी किया गया 36-पेज का साधारण पासपोर्ट:
- जारी होने की तिथि से 5 वर्ष तक वैध रहेगा, या
- बच्चे के 18 वर्ष (वयस्क) की आयु पूरी होने तक वैध रहेगा (जो भी पहले हो)।
| श्रेणी / आयु सीमा | पुरानी व्यवस्था | नई व्यवस्था (2026 संशोधन) |
| 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे | 5 वर्ष या 15 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) | 5 वर्ष या 18 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) |
| 15 से 18 वर्ष के किशोर (Teens) | 18 वर्ष की आयु तक अथवा 10 वर्ष की पूर्ण वैधता चुनने का विकल्प | 18 वर्ष तक या 10 वर्ष की पूर्ण वैधता चुनने का विकल्प बरकरार |
| 18 वर्ष या उससे अधिक | 10 वर्ष की पूर्ण वैधता | 10 वर्ष की पूर्ण वैधता |
लाभ: यदि किसी 14 वर्षीय किशोर के लिए पासपोर्ट जारी किया जाता है, तो वह पासपोर्ट अब 15वें वर्ष में अमान्य होने के बजाय बच्चे के 18 वर्ष के होने तक (यानी पूरे 4 वर्षों तक) वैध रहेगा। इससे 15 वर्ष की उम्र पर अनिवार्य रूप से होने वाला नवीनीकरण चक्र समाप्त हो गया है।
माता-पिता के लिए मुख्य जानकारी एवं शुल्क संरचना
विदेश मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अद्यतन की गई शुल्क दरों के अनुसार, नाबालिगों के पासपोर्ट आवेदन की वर्तमान स्थिति:
- आवेदन शुल्क (Minor Passport Fees): नाबालिगों के लिए 36-पेज के साधारण पासपोर्ट (सामान्य सेवा) का शुल्क ₹1,750 है, जबकि तत्काल (Tatkaal) सेवा के अंतर्गत यह ₹4,250 है।
- 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए विकल्प: इस आयु वर्ग के किशोरों के पास 18 वर्ष की आयु तक वैध रहने वाले पासपोर्ट या 10 वर्ष की पूर्ण वैधता वाले पासपोर्ट (वयस्क श्रेणी) में से चुनने का विकल्प होता है। 10 वर्ष की वैधता चुनने पर पुलिस सत्यापन अनिवार्य होता है।
- 18 वर्ष पूरा होने पर बदलाव: 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद नाबालिग पासपोर्ट स्वतः वयस्क पासपोर्ट में परिवर्तित नहीं होता; इसके लिए वयस्क श्रेणी के तहत नया आवेदन करना अनिवार्य है।
विदेश मंत्रालय का यह कदम नागरिक-केंद्रित सेवाओं को सुगम बनाने और पासपोर्ट प्रक्रियाओं से लालफीताशाही एवं अतिरिक्त कागजी कार्रवाई को घटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।
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