नई दिल्ली: देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने इस महीने यानी सितंबर की सैलरी और पेंशन को निर्धारित समय से पहले ही जारी करने का फैसला किया है। आमतौर पर महीने के अंतिम कामकाजी दिन (Working Day) को खाते में क्रेडिट होने वाली सैलरी इस बार 25 सितंबर (शुक्रवार) को ही ट्रांसफर कर दी जाएगी।
वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के व्यय विभाग के तहत काम करने वाले कंट्रोलर जनरल ऑफ एकाउंट्स (CGA) द्वारा जारी एक आधिकारिक कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) में इस संबंध में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। सरकार का यह अहम फैसला सितंबर के आखिरी सप्ताह में प्रस्तावित तीन दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
जानिए क्यों लिया गया पहले सैलरी देने का फैसला?
बैंकिंग क्षेत्र के प्रमुख यूनियनों के संयुक्त संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 28 सितंबर से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। UFBU का दावा है कि वह देश के 90% से अधिक बैंक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है।
हड़ताल का समय काफी संवेदनशील है:
- 26 सितंबर: शनिवार (महीने का चौथा शनिवार / बैंक अवकाश)
- 27 सितंबर: रविवार (साप्ताहिक अवकाश)
- 28 से 30 सितंबर: प्रस्तावित 3-दिवसीय बैंक हड़ताल
- 30 सितंबर: बैंकिंग क्षेत्र का हाफ-इयरली क्लोजिंग (Half-Yearly Closing) का दिन
लगातार 5 दिनों तक बैंकिंग सेवाएं बाधित रहने की आशंका और महीने के अंत में वित्तीय संकट से बचाने के लिए वित्त मंत्रालय ने पूर्वोपाय (Proactive Step) के तौर पर 25 सितंबर को ही एडवांस पेमेंट्स (Advance Disbursement) क्लियर करने का आदेश दिया है।
किन-किन कर्मचारियों और विभागों को मिलेगा लाभ?
सरकार के इस आदेश का दायरा व्यापक है और इसमें केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले सभी प्रमुख विभाग शामिल हैं:
- सिविलियन केंद्रीय कर्मचारी: मंत्रालयों और केंद्रीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी।
- रक्षा बल और कर्मी (Defence Forces): थलसेना, नौसेना, वायुसेना और रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले नागरिक कर्मचारी।
- डाक और दूरसंचार विभाग (Posts & Telecommunications): डाक विभाग एवं टेलीकॉम विभाग के कार्यरत कर्मचारी।
- औद्योगिक कर्मचारी (Industrial Employees): केंद्र सरकार की वर्कशॉप और औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले मजदूर व कर्मचारी।
- केंद्रीय पेंशनभोगी (Pensioners): देश भर के वे सभी पेंशनर्स जिनकी पेंशन पे एंड एकाउंट्स ऑफिस (PAOs) या बैंकों द्वारा हर महीने क्रेडिट की जाती है।
सैलरी और भुगतान की प्रक्रिया को लेकर मुख्य नियम
वित्त मंत्रालय के ज्ञापन में अग्रिम भुगतान की शर्तों को भी स्पष्ट किया गया है:
| बिंदु | विवरण व नियम |
| भुगतान की प्रकृति | 25 सितंबर को मिलने वाली राशि को “अग्रिम भुगतान” (Advance Payment) माना जाएगा। |
| समायोजन (Adjustment) | पूरे महीने का लेखा-जोखा और अंतिम गणना होने के बाद यदि कोई अंतर (Overpayment/Underpayment) निकलता है, तो उसका समायोजन अक्टूबर की सैलरी में किया जाएगा। |
| सरकारी लेनदेन | वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के अंत (30 सितंबर) से जुड़ी सभी आवश्यक सरकारी मंजूरियों और लेन-देन को 25 सितंबर तक निपटाने की सलाह दी गई है। |
रविवार (27 सितंबर) को खुले रहेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
जनता को इस लंबे व्यवधान से राहत देने के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मंजूरी के बाद वित्त मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है कि 27 सितंबर (रविवार) को देश के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) खुले रहेंगे।
इस दिन बैंक शाखाएं, प्रशासनिक कार्यालय, एटीएम-लिंक्ड शाखाएं और करेंसी चेस्ट पूरी तरह से सामान्य रूप से काम करेंगे ताकि आम नागरिक अपनी अति-आवश्यक बैंकिंग जरूरतों को पूरा कर सकें।
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