2 से ज्यादा बच्चे होने पर चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानूनों की अब जरूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक टिप्पणी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने देश में बदलती जनसांख्यिकी (Demographic Trends) और घटती प्रजनन दर (Total Fertility Rate – TFR) को ध्यान में रखते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि दो से अधिक जीवित बच्चे होने पर नागरिकों को स्थानीय निकाय (पंचायत व नगर पालिका) चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने वाले कानूनों की अब देश में कोई प्रासंगिकता या जरूरत नहीं रह गई है।

जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए वर्ष 2003 के अपने ही उस फैसले (जावेद बनाम हरियाणा राज्य) को पुनर्विचार के लिए एक बड़ी पीठ (Larger Bench) के पास भेज दिया है, जिसमें तीन जजों की पीठ ने ‘दो-बच्चा नीति’ (Two-Child Norm) के तहत चुनाव लड़ने पर रोक लगाने वाले राज्य कानूनों की वैधता को सही ठहराया था। सर्वोच्च अदालत के इस कदम को देश की चुनावी और लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

जनसांख्यिकीय बदलाव और घटती जन्म दर बना मुख्य आधार

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जब वर्ष 2003 में जावेद मामला तय किया गया था, तब देश के सामने अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि की एक गंभीर चुनौती थी। उस समय भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) लगभग 3 थी। इस कारण उस दौर में जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के लिए जनप्रतिनिधियों पर ‘दो-बच्चा नियम’ लागू करने को संवैधानिक माना गया था।

हालांकि, कोर्ट ने आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए रेखांकित किया कि अब देश में परिस्थितियाँ पूरी तरह बदल चुकी हैं। भारत में कुल प्रजनन दर गिरकर 1.9 पर आ चुकी है, जो कि प्रतिस्थापन स्तर (Replacement Level TFR – 2.1) से भी नीचे है। अदालत ने चिंता जताते हुए कहा कि ओवरपॉपुलेशन (अत्यधिक आबादी) का डर अब समाप्त हो चुका है और भारत तेजी से ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा है जहाँ भविष्य में बुजुर्ग आबादी बढ़ेगी और कार्यशील उम्र के युवाओं का अनुपात कम हो सकता है। ऐसे माहौल में दो से अधिक बच्चे होने पर दंडात्मक चुनावी प्रतिबंध लगाना बेमानी और अप्रासंगिक हो चुका है।

भारत में कुल प्रजनन दर (TFR) का बदलाव:
 वर्ष 2003 :  3.0 (जावेद फैसले के समय)
 वर्ष 2026 :  1.9 (वर्तमान स्थिति - रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से कम)

राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित हो रहा था नागरिकों का बड़ा वर्ग

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यदि इन कानूनों को बिना किसी व्यावहारिक कारण के आगे भी लागू रखा गया, तो इससे देश के नागरिकों का एक बहुत बड़ा वर्ग लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से बाहर हो जाएगा। कोर्ट के अनुसार, केवल बच्चों की संख्या को आधार बनाकर किसी योग्य और जनप्रिय नागरिक को पंचायत या स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकना उनके मौलिक राजनीतिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

अदालत ने कहा कि सार्वजनिक पद संभालने की क्षमता का किसी व्यक्ति के बच्चों की संख्या से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। जब जनसांख्यिकीय उद्देश्य खुद ही पूरा हो रहा है, तो ऐसी पाबंदियाँ केवल लोगों को चुनावी राजनीति से बेदखल करने का काम करती हैं।

मामला: सरपंच मंगला भीमराव की अयोग्यता रद्द

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय महाराष्ट्र के अमरावती मंडल के एक मामले (मंगला भीमराव इंगले बनाम अपर आयुक्त) की सुनवाई के दौरान आया। काकोडा ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच मंगला भीमराव को महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 की धारा 14(1)(j-1) के तहत केवल इसलिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था क्योंकि उनके तीन बच्चे थे।

हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की थी। शीर्ष अदालत ने उनकी अयोग्यता के आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया और राहत प्रदान करते हुए यह स्पष्ट किया कि पुराना ‘दो-बच्चा नियम’ अब सामाजिक न्याय और समकालीन जनसांख्यिकी के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है।

राज्यों के कानूनों पर पड़ेगा व्यापक असर

भारत के कई राज्यों—जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात और आंध्र प्रदेश—में स्थानीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनावों में उम्मीदवारों के लिए ‘दो-बच्चा नियम’ लागू रहा है। इन राज्यों में तीसरे बच्चे के जन्म पर उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता था या पद से हटा दिया जाता था।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने और इसके अप्रासंगिक होने की बात कहने से अब राज्य सरकारों को भी अपने पंचायत और स्थानीय निकाय कानूनों में संशोधन करने की प्रेरणा मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बड़ी पीठ 2003 के फैसले को पलट देती है, तो देश भर के लाखों ग्रामीण और शहरी नागरिकों के लिए स्थानीय स्तर पर चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो जाएगा।

अदालत का मुख्य संदेश: कानून स्थिर नहीं हो सकते; उन्हें समय के साथ बदलती सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय सच्चाइयों के अनुरूप ढलना चाहिए। जब जनसंख्या नियंत्रण का लक्ष्य स्वाभाविक रूप से हासिल हो रहा है, तो दंडात्मक नीतियाँ लोकतंत्र को नुकसान पहुँचाती हैं।

भविष्य की राजनीति और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए अहम मोड़

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी भारत के चुनावी ढांचे में एक बड़ा प्रगतिशील मोड़ मानी जा रही है। विशेष रूप से महिलाओं और ग्रामीण वर्ग के प्रतिनिधियों के लिए यह एक बड़ी राहत बनकर आई है, क्योंकि पहले इस नियम का सबसे अधिक विपरीत प्रभाव महिलाओं पर पड़ता था। बड़ी पीठ के अंतिम फैसले पर अब पूरे देश की निगाहें टिकी रहेंगी, जो यह तय करेगा कि भारत में स्थानीय लोकतंत्र अधिक समावेशी और व्यापक कैसे बने।

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  • Rahul Kaushik

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