ड्राइविंग लाइसेंस धारक ध्यान दें: प्रस्तावित नए नियमों से बदल सकते हैं आपके कार्ड डिटेल्स, जरूरी दस्तावेज और ऑनलाइन सेवाएं

नई दिल्ली: यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या आप नया लाइसेंस बनवाने की योजना बना रहे हैं, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा तैयार किए गए नए मसौदे (Draft Rules) के प्रस्तावों को समझना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार देश भर में यातायात सुरक्षा को सुदृढ़ करने, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल पर लगाम लगाने और आरटीओ (RTO) से जुड़ी नागरिक सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में व्यापक बदलाव का खाका तैयार कर रही है।

मंत्रालय के इन प्रस्तावित सुधारों में लाइसेंस कार्ड के स्वरूप में बदलाव (कलर-कोडिंग), ऑनलाइन ट्यूटोरियल के कड़े नियम, आधार-आधारित निशुल्क सेवाएं, और पते या नाम संशोधन जैसी प्रक्रियाओं के लिए समय-सीमा का निर्धारण शामिल है।

1. ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड में क्या-क्या बदलेगा?

प्रस्तावित नियमों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस के भौतिक कार्ड (Physical Card) के स्वरूप और उस पर दर्ज विवरण में कई अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं:

  • कलर-कोडेड कार्ड (Colour-Coded Schemes): भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों (Foreign Nationals) के लिए अलग-अलग पहचान हेतु कलर-कोडेड ड्राइविंग लाइसेंस की सिफारिश की गई है।
  • अतिरिक्त व्यक्तिगत जानकारी: लाइसेंस कार्ड पर अब रक्त समूह (Blood Group), आपातकालीन संपर्क नंबर (Emergency Contact Details) और नागरिकता (Citizenship) जैसी आवश्यक जानकारियां स्पष्ट रूप से दर्ज की जाएंगी।
  • डिजिटल सारथी पोर्टल का एकीकरण: बार-बार आवेदन पत्र भरने की झंझट को खत्म करने के लिए सारथी (Sarathi) पोर्टल से ही आवेदक का डेटा सीधे इलेक्ट्रॉनिक रूप से लिया जाएगा।

2. दस्तावेजों की नई सूची: शपथ पत्र (Affidavit) और एलआईसी पॉलिसी बाहर

फर्जी पते या गलत जन्मतिथि के आधार पर लाइसेंस हासिल करने वाले गिरोहों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने दस्तावेजों के सत्यापन नियमों को और अधिक कड़ा करने का प्रस्ताव रखा है:

  • शपथ पत्र (Affidavit) अब अमान्य: अब तक कोर्ट या नोटरी से बनवाया गया शपथ पत्र जन्मतिथि या पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार कर लिया जाता था, लेकिन प्रस्तावित नियमों में इसे पूरी तरह हटाने का सुझाव है।
  • एलआईसी (LIC) पॉलिसी अमान्य: लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी अब आधिकारिक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  • स्वीकृत दस्तावेज:
    • पहचान व जन्म तिथि प्रमाण: आधार कार्ड, 10वीं का बोर्ड प्रमाणपत्र/मार्कशीट, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र।
    • पते का प्रमाण: आधार कार्ड, वोटर आईडी, ई-राशन कार्ड, या पिछले 3 महीनों के बिजली/गैस के बिल।
    • विदेशी नागरिकों के लिए: भारत में उनकी वैध कानूनी मौजूदगी का आधिकारिक दस्तावेज देना अनिवार्य होगा।

3. ऑनलाइन टेस्ट के नियम होंगे और कड़े

ऑनलाइन सेफ-ड्राइविंग ट्यूटोरियल और असेसमेंट टेस्ट में ढिलाई खत्म करने के लिए पासिंग मार्क्स की सीमा बढ़ा दी गई है:

  • 30 मिनट की अनिवार्य क्लास: आवेदक को कम से कम 30 मिनट का सुरक्षित ड्राइविंग ट्यूटोरियल पूरा करना होगा।
  • 75% का नया पासिंग स्कोर: पहले जहां टेस्ट पास करने के लिए 60% अंक पर्याप्त होते थे, वहीं अब कम से कम 75% अंक हासिल करना अनिवार्य करने का प्रस्ताव है।

4. ऑनलाइन सेवाओं में तेजी और आधार उपयोगकर्ताओं को राहत

सारथी पोर्टल के माध्यम से लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं में पारदर्शिता लाने और आरटीओ के चक्कर काटने से मुक्ति दिलाने के लिए कई राहत भरे प्रावधान भी शामिल हैं:

  • आधार-आधारित निशुल्क सेवाएं: जो आवेदक अपनी जानकारी का सत्यापन ऑनलाइन आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) के जरिए करेंगे, उन्हें नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए शुल्क में छूट मिल सकती है।
  • 15 दिनों में आवेदन का निपटारा: लाइसेंस विवरणों में बदलाव (जैसे नाम/पता संशोधन) के ऑनलाइन आवेदनों को आरटीओ अधिकारियों द्वारा 15 दिनों के भीतर स्वीकृत या निरस्त करना होगा। यदि आवेदन खारिज किया जाता है, तो उसका कारण बताना अनिवार्य होगा।
  • 30 दिन में डीम्ड अप्रूवल (Deemed Approval): यदि पते में बदलाव का आवेदन 30 दिनों तक बिना किसी निर्णय के लंबित रहता है, तो उसे स्वतः ही स्वीकृत (Deemed Approved) मान लिया जाएगा।
  • समेकित आवेदन फॉर्म (Consolidated Form): लाइसेंस नवीनीकरण, डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करने, नई वाहन श्रेणी जोड़ने (Addition of Class) या व्यक्तिगत विवरण में बदलाव के लिए एक ही एकीकृत फॉर्म की व्यवस्था की जाएगी।

सरकार द्वारा प्रस्तावित ये बदलाव ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। वर्तमान में ये प्रस्ताव मसौदे (Draft) के चरण में हैं। अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद देश भर के वाहन चालकों को अपने लाइसेंस और दस्तावेजों में तदनुसार बदलाव करने होंगे।

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  • Rahul Kaushik

    Senior Editor

    राहुल कौशिक एक युवा पत्रकार एवं मीडिया लेखक हैं, जो समसामयिक घटनाओं, तकनीक, शिक्षा, ऑटोमोबाइल, डिजिटल ट्रेंड्स और जनहित से जुड़े विषयों पर निष्पक्ष एवं प्रभावशाली लेखन के लिए जाने जाते हैं। उन्हें समाचार जगत में तेजी से बदलते विषयों को सरल और स्पष्ट भाषा में पाठकों तक पहुँचाने में विशेष रुचि है।

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