नई दिल्ली: 200 करोड़ रुपये की हाई-प्रोफाइल रंगदारी और ठगी के मामले (Rs 200 Crore Extortion Case) में महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े केस में बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मामले में बतौर गवाह बयान दर्ज कराने के लिए तय तिथि पर दिल्ली की पटियाला हाउस स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश न होने पर अदालत ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। विशेष न्यायाधीश गगनदीप सिंह की अदालत ने अभिनेत्री के वकील को फटकार लगाते हुए नया समन जारी किया है और नोरा फतेही को 6 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के समक्ष पेश होने का सख्त निर्देश दिया है।
1. सुनवाई के दौरान क्या हुआ? (कोर्ट की तीखी टिप्पणी)
200 करोड़ रुपये के ठगी मामले में नोरा फतेही को दिल्ली पुलिस द्वारा तैयार की गई तीसरी पूरक चार्जशीट (Supplementary Chargesheet) में गवाह नंबर तीन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। कोर्ट ने उन्हें 2 नवंबर को अदालत के सामने पेश होकर अपना बयान दर्ज कराने और साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
हालांकि, नियत समय पर जब मामले की सुनवाई शुरू हुई, तो नोरा फतेही अदालत में अनुपस्थित थीं। दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि नोरा को समन भेजा गया था, लेकिन वे आ रही हैं या नहीं, इस संबंध में कोई आधिकारिक सूचना उपलब्ध नहीं है।
इसी बीच, नोरा फतेही के कानूनी प्रतिनिधि (वकील) ने अदालत में याचिका दाखिल कर अभिनेत्री की पेशी से छूट की मांग की। इस पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया।
अदालत की सख्त टिप्पणी:
“नोरा फतेही इस केस में एक मुख्य गवाह हैं और उन्हें आज अदालत में मौजूद होना चाहिए था। उनका यह रवैया उचित नहीं है। अदालत की प्रक्रियाओं को हल्के में न लें और इसे आसानी से मानकर चलने की भूल न करें।”
अदालत ने वकील से स्पष्ट सवाल किया कि उन्हें पेशी का समन कब प्राप्त हुआ था, जिसके जवाब में बताया गया कि 29 अक्टूबर को सूचना मिल चुकी थी। इस पर जज ने नोरा फतेही के आचरण पर सवाल उठाते हुए 6 नवंबर के लिए नया समन जारी किया।
2. 200 करोड़ की ठगी और सुकेश चंद्रशेखर केस का पूरा घटनाक्रम
यह पूरा मामला दिल्ली की रोहिणी जेल में बंद रहे ठग सुकेश चंद्रशेखर द्वारा चलाए जा रहे एक बड़े रंगदारी और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से जुड़ा हुआ है।
- फर्जी फोन कॉल्स और धोखाधड़ी: सुकेश चंद्रशेखर पर आरोप है कि उसने जेल के अंदर से ही हाई-टेक स्पूफिंग तकनीकों का इस्तेमाल कर खुद को केंद्र सरकार का बड़ा अधिकारी बताया।
- अदिति सिंह से ठगी: उसने पूर्व रैनबैक्सी प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह से उनके पति को जमानत दिलाने के नाम पर लगभग 200 करोड़ रुपये की वसूली की थी।
- मकोका (MCOCA) का इस्तेमाल: इस आपराधिक सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सुकेश, उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल और अन्य सहयोगियों के खिलाफ ‘महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून’ (MCOCA) की धाराओं के तहत कार्रवाई की।
3. नोरा फतेही और सुकेश चंद्रशेखर का क्या कनेक्शन है?
प्रवर्तन निदेशालय (ED) और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा की गई पूछताछ में नोरा फतेही ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े कई तथ्यों का खुलासा किया था।
| पहलू | विवरण |
| भूमिका | नोरा फतेही इस मामले में आरोपी नहीं, बल्कि अभियोजन पक्ष की गवाह (Prosecution Witness) हैं। |
| पहला संपर्क | नोरा ने जांच एजेंसियों को बताया कि उनका संपर्क सुकेश से सीधे नहीं, बल्कि उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल के जरिए हुआ था। |
| चेन्नई इवेंट (दिसंबर 2020) | नोरा फतेही दिसंबर 2020 में चेन्नई में एक चैरिटी इवेंट में शामिल हुई थीं, जिसका आयोजन सुकेश की पत्नी द्वारा किया गया था। |
| उपहारों का दावा | इवेंट के बदले नोरा को एक महंगी गाड़ी (बीएमडब्ल्यू) और अन्य महंगे तोहफे देने का प्रस्ताव दिया गया था, हालांकि नोरा ने बाद में कहा कि उन्होंने कोई अवैध लाभ नहीं लिया। |
4. बॉलीवुड हस्तियों पर केस का असर
सुकेश चंद्रशेखर का मामला केवल व्यावसायिक ठगी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें बॉलीवुड के कई सितारे जांच के दायरे में आए हैं।
- जैकलीन फर्नांडीज: अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि सुकेश ने ठगी की रकम से जैकलीन और उनके परिवार को करोड़ों रुपये के कीमती सामान, लग्जरी कारें, और गहने उपहार में दिए थे।
- नोरा फतेही की गवाही का महत्व: अभियोजन पक्ष के लिए नोरा फतेही का बयान सुकेश के नेटवर्क और पैसों के लेनदेन (Money Trail) को साबित करने में महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। यही कारण है कि अदालत उनकी उपस्थिति को लेकर बेहद सख्त रुख अपना रही है।
5. 6 नवंबर की सुनवाई पर सभी की नजरें
राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जारी नए समन के बाद अब 6 नवंबर की तारीख इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। यदि नोरा फतेही 6 नवंबर को भी पेश नहीं होती हैं, तो कोर्ट उनके खिलाफ कड़ा कानूनी कदम (जैसे जमानती या गैर-जमानती वारंट) उठा सकता है।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, किसी आपराधिक मामले में गवाह के रूप में तलब किए जाने पर अदालत में उपस्थित होकर बयान दर्ज कराना संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। अब देखना यह होगा कि बॉलीवुड अभिनेत्री 6 नवंबर को कोर्ट के सामने उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराती हैं या नहीं।
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