अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस, CJP प्रोटेस्ट में शामिल होने पर मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई

बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता और आमिर खान के भांजे इमरान खान (Imran Khan) इन दिनों गहराते कानूनी विवाद में घिर गए हैं। मुंबई पुलिस के फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने उन्हें 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने का औपचारिक नोटिस (‘Leave India Notice’) जारी किया है। यह कार्रवाई 10 अक्टूबर को मुंबई के ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में आयोजित CJP (Citizens for Justice and Peace) के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने और हिरासत में लिए जाने के बाद हुई है।

1. पूरे विवाद की शुरुआत: अगस्त क्रांति मैदान में क्या हुआ था?

10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में विभिन्न मांगों को लेकर एक बड़े विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इस प्रदर्शन में बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान भी अपनी साथी और अभिनेत्री लेखा वाशिंगटन और अपनी चचेरी बहन जैन मैरी खान के साथ पहुंचे थे।

प्रदर्शन के दौरान जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू किया, तो इमरान खान को भी मुंबई पुलिस की वैन में बैठाया गया। हिरासत में लिए जाने से ठीक पहले मीडिया से बातचीत करते हुए इमरान खान ने अपनी मौजूदगी की वजह बताई थी। उन्होंने कहा था:

“मेरी कोई विशेष मांग नहीं है और न ही मैं किसी राजनीतिक संगठन का हिस्सा हूँ। मैं यहाँ इस शहर में रहने वाले एक आम नागरिक की हैसियत से आया हूँ। मैं सिर्फ यह देखने आया हूँ कि लोगों के आने-जाने की आजादी और उनकी लोकतांत्रिक आवाज़ को क्यों दबाया जा रहा है।”

इमरान खान ने पुलिस वैन के अंदर से सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर भी साझा की थी, जो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गई।

2. बीजेपी नेता किरीट सोमैया की शिकायत और FRRO का एक्शन

इमरान खान के प्रदर्शन में शामिल होने के तुरंत बाद यह मामला राजनीतिक रूप से गरमा गया। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई।

  • सोमैया के आरोप: किरीट सोमैया ने मुंबई पुलिस और FRRO के पास शिकायत दर्ज कराते हुए दावा किया कि इमरान खान एक विदेशी नागरिक (अमेरिकी पासपोर्ट धारक) हैं। भारतीय कानून के तहत कोई भी विदेशी नागरिक या OCI कार्डधारक भारत की धरती पर किसी राजनीतिक गतिविधि या विरोध प्रदर्शन में भाग नहीं ले सकता।
  • इमिग्रेशन कानून का उल्लंघन: सोमैया की शिकायत के आधार पर मामले की जांच की गई। मुंबई पुलिस के डीसीपी समय मुंडे और FRRO कार्यालय ने पाया कि अमेरिकी नागरिक होने के कारण इमरान खान ने विदेशी नागरिक नियमों का उल्लंघन किया है।
  • भारत छोड़ने का नोटिस: इसके बाद FRRO ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के तहत आधिकारिक नोटिस जारी कर इमरान खान को 28 अक्टूबर 2026 तक देश छोड़ने का निर्देश दिया।

3. नागरिकता का सच: क्यों अमेरिकी नागरिक हैं इमरान खान?

बहुत से प्रशंसकों के लिए यह बात चौंकाने वाली हो सकती है कि बॉलीवुड की कई मशहूर फिल्मों में काम कर चुके इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं हैं।

  • जन्म और शुरुआती जीवन: इमरान खान का जन्म अमेरिका में हुआ था। उनकी माँ नुजहत खान (आमिर खान की बहन) और पिता अनिल पाल उस समय अमेरिका में अध्ययन कर रहे थे।
  • माता-पिता का तलाक: इमरान जब करीब दो साल के थे, तब उनके माता-पिता अलग हो गए। इसके बाद उनकी माँ उन्हें लेकर मुंबई आ गईं।
  • पासपोर्ट और OCI दर्जा: जन्म से अमेरिकी नागरिक होने के कारण इमरान के पास अमेरिकी पासपोर्ट है। भारत में रहने के लिए उनके पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है। OCI कार्डधारकों को भारत में रहने, काम करने और आने-जाने का आजीवन वीजा मिलता है, लेकिन उन्हें राजनीतिक अधिकार (जैसे वोट देना या विरोध प्रदर्शनों में राजनीतिक नेतृत्व करना) प्राप्त नहीं होते हैं।

4. कानूनी जंग: बॉम्बे हाईकोर्ट में नोटिस को दी चुनौती

FRRO द्वारा जारी देश छोड़ने के फरमान के खिलाफ इमरान खान ने चुप बैठने के बजाय कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया है।

  • हाईकोर्ट में याचिका: इमरान खान की कानूनी टीम (जिसमें वरिष्ठ वकील जुल्फिकार मेमन, परवेज मेमन और चिराग नाइक शामिल हैं) ने इस ‘लीव इंडिया नोटिस’ को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती देने की पूरी तैयारी कर ली है।
  • वकीलों की दलील: वकीलों का तर्क है कि इमरान खान ने किसी भी लागू कानून का उल्लंघन नहीं किया है। नोटिस में स्पष्ट रूप से यह नहीं दर्शाया गया है कि किस विशिष्ट नियम का उल्लंघन हुआ है। इसके अलावा, OCI स्टेटस को रद्द करने या देश से बाहर भेजने से पहले उचित सुनवाई और गृह मंत्रालय की निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन होना अनिवार्य है।
  • तुरंत सुनवाई की मांग: इमरान के वकीलों का कहना है कि वे हाईकोर्ट की पीठ के समक्ष याचिका पेश कर इस मामले पर तत्काल रोक (Stay Order) की मांग करेंगे।

5. क्या कहता है इमिग्रेशन कानून?

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट (Foreigners Act) के तहत भारत सरकार और संबंधित वीजा/रजिस्ट्रेशन अधिकारियों के पास यह अधिकार होता है कि यदि कोई विदेशी नागरिक अपने वीजा नियमों या देश के कानूनों का उल्लंघन करता है, तो उसे भारत छोड़ने का आदेश दिया जा सकता है।

सामान्य तौर पर, पर्यटक, व्यापारिक या OCI वीजा पर भारत आने/रहने वाले विदेशी नागरिकों को घरेलू राजनीतिक आंदोलनों, धरनों और रैलियों में प्रत्यक्ष भागीदारी करने की अनुमति नहीं होती। अब यह पूरी तरह से अदालत के रुख पर निर्भर करेगा कि क्या इमरान की मौजूदगी को शांतिपूर्ण नागरिक भागीदारी माना जाता है या नियमों का उल्लंघन।

6. इमरान खान का करियर और कमबैक की चर्चा

इमरान खान ने साल 2008 में ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘जाने तू… या जाने ना’ से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म से वे रातों-रात युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए थे। इसके बाद उन्होंने ‘डेली बेली’, ‘मेरे ब्रदर की दुल्हन’, ‘एक मैं और एक तू’ और ‘ब्रेक के बाद’ जैसी कई हिट और सराही गई फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई।

2015 में आई फिल्म ‘कट्टी बट्टी’ के बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया से लंबा ब्रेक ले लिया था। हाल ही में खबर आई थी कि वे ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए एक नए प्रोजेक्ट (‘अधूरे हम अधूरे तुम’) से बॉलीवुड में वापसी (Comeback) करने जा रहे हैं। हालाँकि, इस नए कानूनी विवाद ने उनकी वापसी पर अनिश्चितता के बादल मंडरा दिए हैं।

आगे क्या होगा?

इमरान खान को FRRO के आदेश के अनुसार 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ना है। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर होने वाली याचिका इस पूरे मामले का रुख मोड़ सकती है। अब सभी की नजरें अदालत की आने वाली सुनवाई पर टिकी हैं कि क्या कोर्ट इमरान खान को भारत में रहने के लिए अंतरिम राहत देता है या उन्हें देश छोड़ना पड़ेगा।

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  • Rashika Sharma

    राशिका शर्मा एक उभरती हुई युवा पत्रकार एवं कंटेंट राइटर हैं, जो समाज, शिक्षा, डिजिटल मीडिया, लाइफस्टाइल और समसामयिक विषयों पर प्रभावशाली एवं तथ्यात्मक लेखन के लिए जानी जाती हैं। उन्हें समाचार लेखन के माध्यम से लोगों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुँचाने में विशेष रुचि है।

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