कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों सदस्यों को बड़ी राहत देते हुए पीएफ एडवांस (PF Advance Rules) की प्रक्रियाओं में कई बड़े और ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। अब संकट के समय या किसी विशेष कार्य के लिए अपने ही पीएफ खाते से पैसा निकालना न केवल आसान हो गया है, बल्कि क्लेम रिजेक्शन (Claim Rejection) की समस्याओं को भी काफी हद तक समाप्त कर दिया गया है।
EPFO द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऑटो-मोड सेटलमेंट सिस्टम (Auto-Mode Settlement) को अधिक पारदर्शी और त्वरित बनाया गया है, जिससे आपातकालीन स्थितियों में सदस्यों के बैंक खातों में कुछ ही दिनों के भीतर राशि क्रेडिट हो जाती है।
PF एडवांस निकासी के प्रमुख नियम और सीमाएं
EPFO के संशोधित नियमों के तहत विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर एडवांस निकासी की सीमाएं और पात्रता निर्धारित की गई हैं:
| निकासी का कारण | नई सीमा / नियम | आवश्यक सेवा अवधि |
| चिकित्सा आपातकाल (Illness) | ₹1,00,000 तक (स्वयं या आश्रितों हेतु) | कोई न्यूनतम सीमा नहीं |
| घर निर्माण / खरीद | पीएफ बैलेंस का 90% तक | न्यूनतम 5 वर्ष |
| विवाह (Marriage) | कर्मचारी के हिस्से का 50% तक | न्यूनतम 7 वर्ष |
| बच्चों की शिक्षा | कर्मचारी के हिस्से का 50% तक | न्यूनतम 7 वर्ष |
| कंपनी बंदी / बेरोजगारी | विशेष प्रावधानों के तहत आंशिक निकासी | स्थिति के अनुसार |
नए नियमों के मुख्य आकर्षण और लाभ
- ऑटो-प्रोसेसिंग की सीमा में बढ़ोतरी: गंभीर बीमारी या आपातकालीन चिकित्सा स्थिति के लिए ऑटो-मोड सेटलमेंट की सीमा को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दिया गया है। इसमें किसी मानवीय हस्तक्षेप (Human Intervention) की आवश्यकता नहीं होती, जिससे कंप्यूटर द्वारा स्वचालित रूप से क्लेम प्रोसेस हो जाता है।
- दस्तावेजों की बाध्यता समाप्त: चिकित्सा उद्देश्यों के लिए अब भारी-भरकम मेडिकल सर्टिफिकेट या अस्पताल के बिल जमा करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। सदस्य केवल सेल्फ-डिक्लेरेशन (Self-Declaration) के आधार पर क्लेम दर्ज कर सकते हैं।
- बैंक विवरण का ऑटो-वेरिफिकेशन: बैंक खाते की चेकबुक या पासबुक की धुंधली फोटो के कारण क्लेम रिजेक्ट होने की सबसे आम समस्या को दूर करने के लिए NPCI और नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) के जरिए डायरेक्ट बैंक वेरिफिकेशन की सुविधा शुरू की गई है।
आकलन एवं आवश्यक शर्तें
पीएफ खाते से बिना किसी बाधा के एडवांस राशि प्राप्त करने के लिए आपका UAN (Universal Account Number) सक्रिय होना आवश्यक है। इसके साथ ही, आधार कार्ड का UAN से लिंक होना, सही नाम व जन्म तिथि की जानकारी अपडेट होना, और बैंक खाते का आधार व UAN दोनों के साथ सीडेड (Seeded) होना अनिवार्य है। यदि आपकी केवाईसी (KYC) पूरी तरह से अपडेटेड है, तो ऑनलाइन क्लेम फाइल करने के बाद 3 से 4 कार्य दिवसों के भीतर राशि सीधे आपके बैंक खाते में स्थानांतरित हो जाती है।
ऑनलाइन क्लेम फाइल करने की प्रक्रिया
1.यूनिफाइड पोर्टल पर लॉगिन करें:
EPF Member e-Sewa पोर्टल पर जाएं और अपने 12 अंकों के UAN, पासवर्ड और कैप्चा के साथ लॉगिन करें।
2.ऑनलाइन सर्विसेज विकल्प चुनें:
मुख्य मेनू में जाएं और Online Services टैब के अंतर्गत CLAIM (FORM-31, 19, 10C & 10D) पर क्लिक करें।
3.बैंक खाता सत्यापित करें:
अपनी स्क्रीन पर दिख रहे विवरण की जांच करें और अपने UAN से लिंक बैंक खाता संख्या दर्ज करके Verify करें।
4.फॉर्म 31 चुनें और विवरण भरें:
Proceed for Online Claim पर क्लिक करने के बाद I want to apply for में PF Advance (Form 31) का चयन करें। निकासी का कारण, आवश्यक राशि और अपना वर्तमान पता दर्ज करें।
5.आधार OTP द्वारा प्रमाणीकरण करें:
सेल्फ-डिक्लेरेशन चेकबॉक्स को टिक करें और Get Aadhaar OTP पर क्लिक करें। अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करके क्लेम सबमिट करें।
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